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ग़ाज़ीपुर मोख्तार अंसारी की 4 करोड़ 20 लाख की बेनामी सम्पत्ति कुर्क।

 गाजीपुर पुलिस द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के विरुद्ध अभियुक्त मुख्तार अंसारी पु...

 गाजीपुर पुलिस द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के विरुद्ध अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी की लगभग 4 करोड़ 20 लाख रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। आज दिन में मजिस्ट्रेट और राजस्व कर्मियों के साथ एसपी गाज़ीपुर रोहन पी बोत्रे भारी पुलिस बल के साथ करोड़ो की इस सम्पत्ति पर सार्वजनिक कुर्की की सूचना बोर्ड लगवाने के बाद पुलिस ऑफिसर से ढोल नगाड़े पिटवाने और मुनादी कर रिहायशी इलाके की इस अर्धनिर्मित कालोनी को कुर्क कर लिए। एसपी गाज़ीपुर ने बताया कि अपराध से अर्जित मोख्तार अंसारी की बेनामी सम्पत्तियों में से ये एक सम्पत्ति है जिसे डीएम गाज़ीपुर के आदेश के क्रम में कुर्क किया जा रहा है। ये संपत्ति जफर उर्फ चंदा के नाम से रजिस्टर्ड है। ये मोख्तार अंसारी गैंग का सदस्य हैं और गुंडा भी रहा है। बता दें कि जफर खान उर्फ चंद मोख्तार के प्रमुख सहयोगियों में से एक है, बाराबंकी एम्बुलेंस समेत दर्जनों मुकदमें इस पर दर्ज हैं। आज पुलिस ने डीएम के आदेश पर करोड़ो की इस सम्पत्ति को मुनादी कर कुर्क कर लिया है।




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