संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई नियमानुसार, वैध आवासीय ढांचे को नहीं हटाया गया:- NTPC केरेडारी/अशोक बंटी राज चट्टी बरियातु कोयला खनन परियोजना...
संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई नियमानुसार, वैध आवासीय ढांचे को नहीं हटाया गया:- NTPC
केरेडारी/अशोक बंटी राज
चट्टी बरियातु कोयला खनन परियोजना ने 30 सितंबर 2026 को भूमि अधिग्रहण क्षेत्र में संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट किया है। परियोजना प्रबंधन के अनुसार, उक्त कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रावधानों एवं सक्षम प्राधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप की गई। परियोजना के अभिलेखों के मुताबिक कार्रवाई के दौरान किसी भी वैध एवं विधिसम्मत आवासीय संरचना को नहीं हटाया गया। संबंधित प्रभावित व्यक्तियों को नियमानुसार आवश्यक नोटिस जारी किए जाने की बात भी परियोजना प्रबंधन ने कही है। परियोजना प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि खनन क्षेत्र में बिना वैधानिक अनुमति नई संरचनाओं का निर्माण नियमों के अनुरूप नहीं है। ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध सक्षम अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। भूमि अधिग्रहण, मुआवजा तथा संरचनाओं को हटाने से संबंधित कार्रवाई दस्तावेजी साक्ष्यों एवं लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर किए जाने की बात कही गई है। वही कार्रवाई के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार, विरोध और जान से मारने की धमकियों को परियोजना प्रबंधन ने गंभीर विषय बताया है। प्रबंधन ने कहा कि किसी भी प्रकार की शिकायत या असहमति के समाधान के लिए निर्धारित वैधानिक एवं प्रशासनिक माध्यमों का सहारा लिया जाना चाहिए। कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। परियोजना के अनुसार, कुछ मामलों में ऐसी शिकायतें भी संज्ञान में आई हैं, जिनमें परियोजना क्षेत्र में दोबारा कथित रूप से अनधिकृत संरचनाएं खड़ी कर बाद में मुआवजा या अन्य लाभ प्राप्त करने का प्रयास किए जाने का आरोप है। परियोजना प्रबंधन ने कहा कि ऐसे मामलों में उपलब्ध अभिलेखों एवं दस्तावेजों के आधार पर तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है। परियोजना प्रबंधन ने दोहराया कि उसका उद्देश्य किसी भी वैध अधिकारधारी को उसके अधिकारों से वंचित करना नहीं, बल्कि परियोजना क्षेत्र में लागू कानून और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना है।


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