सहारनपुर संवाददाता ताबिश प्रधान धोखाधड़ी, तस्करी व जानलेवा हमले के आरोपियों को अदालत से झटका न्यायालय से नहीं मिली ज़मानत , माननीय न्याय...
सहारनपुर
संवाददाता ताबिश प्रधान
धोखाधड़ी, तस्करी व जानलेवा हमले के आरोपियों को अदालत से झटका
न्यायालय से नहीं मिली ज़मानत ,
माननीय न्यायालय ने फिर लगाई अगली तिथि,चार वर्षों में मजदूरी और खाई बाड़ी सट्टे से अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क तक पहुँचने का यह कथित सफर मुख्य आरोपी दुबई फरार
सहारनपुर में स्टील कारोबार के नाम पर ₹45 लाख की संगठित धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज़, फर्जी GST बिलिंग, कस्टम विभाग को गुमराह करने, जान से मारने की धमकी और जानलेवा हमले के गंभीर मामले में माननीय न्यायालय ने फिर लगाई अगली तिथि,अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि भी तय कर दी है।
शिकायत के अनुसार, एफआईआर दर्ज होते ही मुख्य आरोपी हैदर राजपूत उर्फ इफ्तिखार गिरफ्तारी के डर से दुबई फरार हो गया। आरोप है कि वह विदेश भागकर पुलिस और जांच एजेंसियों को चकमा देने की कोशिश कर रहा है। वहीं, शेष आरोपी कथित तौर पर तोड़-जोड़ और दबाव बनाने की गतिविधियों में सक्रिय बताए जा रहे हैं।
एफआईआर में नामजद आरोपी
• हैदर राजपूत उर्फ इफ्तिखार पुत्र एजाज़ अहमद भोपाली
• हसन उर्फ इज़हार पुत्र एजाज़ अहमद भोपाली
• तालिब अहमद पुत्र सगीर अहमद, निवासी जोगियान पुल, शाहमदार
• ग़य्यूर (पता अज्ञात)
शिकायतकर्ता मरग़ूब आलम के अनुसार, चार वर्षों में मजदूरी और खाई बाड़ी सट्टे से अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क तक पहुँचने का यह कथित सफर शहर में चर्चा का विषय बन चुका है। अब निगाहें प्रशासन और एजेंसियों की कार्रवाई पर टिकी
पूर्ण विवरण सूत्रों के आधार पर।।
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