NGT ने पकरी बरवाडीह कोयला परिवहन से जुड़ी याचिका खारिज 30 सितंबर 2026 तक सड़क मार्ग से कोयला परिवहन की अनुमति, नियमों के उल्लंघन के आरोप क...
NGT ने पकरी बरवाडीह कोयला परिवहन से जुड़ी याचिका खारिज
30 सितंबर 2026 तक सड़क मार्ग से कोयला परिवहन की अनुमति, नियमों के उल्लंघन के आरोप को अधिकरण ने माना निराधार।
बड़कागांव/Ashok Banty Raj
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), कोलकाता पीठ ने मंटू सोनी द्वार दायर याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसमें यह दावा किया गया था की पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना द्वारा कोयले का परिवहन सड़क मार्ग से शर्तों का उल्लंघन करके किया जा रहा है। शिकायत को खारिज करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने स्पष्ट किया कि परियोजना को 30 सितंबर 2026 तक सड़क मार्ग से कोयला परिवहन की अनुमति प्राप्त है। ऐसे में परियोजना द्वारा किसी भी शर्तों को उल्लंघन नहीं किया गया है अधिकरण ने यह भी माना कि इस प्रकार किया जा रहा कोयला परिवहन परियोजना पर लागू वन स्वीकृति का उल्लंघन नहीं है।
एनजीटी के इस आदेश से यह पुनः स्पष्ट होता है कि पकरी बरवाडीह कोल माइनिंग प्रोजेक्ट द्वारा किया जा रहा कोयला परिवहन लागू वैधानिक अनुमतियों एवं स्वीकृतियों के अनुरूप किया जा रहा था। शिकायत का खारिज होना एनटीपीसी के अनुपालन तंत्र तथा वैधानिक एवं नियामकीय प्रावधानों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की महत्वपूर्ण पुष्टि है। NTPC पर्यावरणीय, वैधानिक एवं नियामकीय सभी लागू प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करते हुए खनन एवं कोयला परिवहन गतिविधियों के संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी पारदर्शिता, अनुपालन एवं जिम्मेदार खनन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है।



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