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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू

सम्पूर्ण समाहरणालय परिसर, हजारीबाग के 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू       हजारी...

सम्पूर्ण समाहरणालय परिसर, हजारीबाग के 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू

     

हजारीबाग झारखंड 

   


राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के लिये जारी की गयी अधिसूचना के साथ सदर अनुमण्डल, हजारीबाग के नगर निगम, निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 29/01/2026 से 07/02/2026 तक नाम निर्देषन पत्र दाखिला, संविक्षा, नाम वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन कार्य किया जाना है। उक्त कार्य समाहरणालय परिसर, हजारीबाग अन्तर्गत आवंटित विभिन्न कक्ष में किया जाना है। प्राप्त पूर्वाभाष प्रतिवेदन के अनुरूप नाम निर्देशन के क्रम में काफी संख्या में लोगों के आगमन एवं समाहरणालय परिसर में वाहनों के आने से सीमित स्थान में सुरक्षा से संबंधित समस्या तथा उसके कारण भगदड़ एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।उक्त के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग के दिश निर्देशो एवं आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के निमित नाम निर्देशन पत्र दाखिला, संविक्षा, नाम वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य सम्पन्न कराने हेतु श्री आदित्य पाण्डेय (भा0प्र0से0), अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, हजारीबाग ने सम्पूर्ण समाहरणालय परिसर, हजारीबाग के 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 29/01/2026 से 07/02/2026 तक निषेधाज्ञा आदेश लागू की है।

1.नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अभ्यर्थी सहित अधिकत्तम 05 व्यक्ति एवं तीन वाहन की अनुमति रहेगी।

2.समाहरणालय परिसर के अन्दर किसी भी प्रकार के निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।

3.अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

4.समाहरणालय परिसर के अन्दर लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा। इसके उल्लंघन के आलोक में सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवष्यक कार्रवाई की जायगी।

5.यह निषेधाज्ञा आदेश चुनाव कार्य में लगे सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगी।

6.यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 29/01/2026 से 07/02/2026 तक लागू रहेगा।


ब्यूरो रिपोर्ट हजारीबाग 

Ashok Banty Raj 

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