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बिहार से आने वाली चन्द्रलोक बस से जाली नोटो की बरामदगी गिरोह के दो सदस्यों की गिरफ्तारी

बिहार से आने वाली चन्द्रलोक बस से जाली नोटो की बरामदगी गिरोह के दो सदस्यों की गिरफ्तारी रांची झारखंड रांची पुलिस उप-महानिरीक्षक -सह-वरीय प...

बिहार से आने वाली चन्द्रलोक बस से जाली नोटो की बरामदगी गिरोह के दो सदस्यों की गिरफ्तारी


रांची झारखंड


रांची पुलिस उप-महानिरीक्षक -सह-वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बिहार से आने वाली चन्द्रलोक बस से जाली नोटो की एक बड़ी खेप आ रही है तथा उसे प्राप्त करने हेतु कुछ आदमी आयेगें उसकी गिरफ्तारी व बरामदगी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात आदेशानुसार पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली राँची के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा पु०नि०-सह थाना प्रभारी सुखदेवनगर की अगुवाई में त्वरित कार्रवाई करने हेतु प्रस्थान किया। रातु रोड स्थित न्यू मार्केट चौक के नजदीप शुलभ शौचालय के पास चन्द्र लोक बस आयी सारे पैसेंजर उतरने के कुछ देर बाद उसी जगह एक सफेद रंग की हुण्डई कार आयी। बस से उतार कर तीन पेटी कार में रखा। कार में रखते ही छापामारी दल द्वारा कार सवार को रोक कर कार में रखे कार्टुन को चेक किया तो उसमें पाँच पाँच सौ रूपये का नकली नोट बंडल पाया। एक कार्टुन को खोल कर देखने में उसमें 42 बंडल उसमें 20 बंडल 300 पीस जाली नोट तथा 22 बंडल 350 पीस जाली नोट पाया गया।

पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि एक संगठीत अपराधिक गिरोह के द्वारा इसका संचालन किया जाता है जिसका मुखिया नीरज कुमार चौधरी जो दिल्ली का है, उसके द्वारा फोन तथा व्हाट्सअप के माध्यम से गिरफ्तार मो० साबीर उर्फ राजा, साहिल कुमार उर्फ करण के पास ग्राहकों को भेजते है। इस गिरोह के द्वारा नकली नोटों के बंडल के उपर एवं नीचे में एक एक असली नोट डालकर शेष नकली नोट रखते है और इसके बदले ग्राहको से 40,000/- रुपया से 50,000/- रुपया लेते है। तथा इस जाली नोट के कारोबार में 20 से 30 प्रतिशत कमीशन के तौर पर इन्हे दिया जाता है। यह संगठित अपराधिक गिरोह के द्वारा नकली नोटों को बाजार में खपाने का काम करते है। सुखदेवनगर थाना कांड संख्या:- 455/25, दिनांक 22.08.2025, धारा 318(4)/338/336(3)/340(1)/ 182/111(3) के तहत्  इस गिरोह के दो सदस्यों की गिरफ्तारी की गयी है तथा अन्य सदस्यों का सत्यापन एवं छापामारी किया जा रहा है।

गिरफ्तार व्यक्ति का नाम:-

1. मो0 साबीर उर्फ राजा, उम्र करीब 27 वर्ष, पिता मो० असलम, सा०- नूर नगर, हरमु बायपास रोड, थाना अरगोड़ा जिला राँची

2. साहिल कुमार उर्फ करण, उम्र करीब 32 वर्ष, पिता कैलाश मंडल, सा०- हरमू हाउसिंग कॉलोनी एल०एफ० क्वार्टर नंबर- 60, थाना अरगोड़ा जिला राँची

बरामद सामानों की सूची

1. एक  कार्टून में 42 बंडल पाँच सौ का जाली नोट जिसमें 42 बंडल में से 20 बंडल में 300 पीस जाली नोट तथा

22 बंडल 350 पीस जाली नोट।

2. जाली नोट को दो कार्टुन में पैक।

3. विभिन्न कंपनी का दो मोबाईल।

छापामारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारी / पुलिसकर्मी का नाम-


1 प्रकाश सोय, पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली राँची।

2. कृष्णा कुमार साहू, पु०नि० सह थाना प्रभारी, सुखदेवनगर थाना, राँची।

3. पु०अ०नि० पिंकी कुमारी साव, सुखदेवनगर थाना, राँची।

4. पु०अ०नि० बबलू बेसरा, सुखदेवनगर थाना, राँची।

5. स०अ०नि० चौधरी, सुखदेवनगर थाना, राँची।

6. स०अ०नि० रविन्द्र दास, सुखदेवनगर थाना, राँची।

ब्यूरो रिपोर्ट रांची
अशोक बंटी राज - 9835533100

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