महोबा -उप जिला निर्वाचन अधिकारी नें जारी की विज्ञप्ति में बताया कि सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अ...
महोबा -उप जिला निर्वाचन अधिकारी नें जारी की विज्ञप्ति में बताया कि सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने हेतु घोषित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 29.10.2024 को जनपद के समस्त मतदेय स्थलों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय (तहसील कार्यालय) व जिला निर्वाचन कार्यालय पर निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया जा चुका है तथा दिनांक 29.10.2024 से 28.11.2024 तक दावे और आपत्तियों से सम्बन्धित फार्म यथा फार्म-6, फार्म-7 तथा फार्म-8 आदि प्राप्त किये जायेंगे। इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में आयोग द्वारा दिनांक 23.11.2024 (शनिवार) तथा 24.11.2024 (रविवार) को विशेष अभियान हेतु तिथियां नियत की गयी हैं। उक्त विशेष अभियान की तिथियों में बूथ लेविल अधिकारियों (बी०एल०ओ०) द्वारा सम्बन्धित मतदेय स्थल पर उपस्थित रहकर नियमानुसार दावे और आपत्तियों से सम्बन्धित फार्म-6, फार्म-7 एवं फार्म-8 आदि प्राप्त किये जायेंगे। सभी 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी या हो रही हो, के नागारिको से अपील की जाती है कि अपना नाम मतदाता सूची में देख लें। यदि किसी का नाम छूटा हो तो तत्काल मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु फार्म-6 भरकर बी०एल०ओ० को उपलब्ध करा दें या वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करें और मोबाइल में भी उक्त सेवायें प्राप्त की जा सकती हैं। किसी भी त्रुटि में संशोधन के लिए फार्म-8 भरें। सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपने बूथ लेवल ऐजेन्टों के माध्यम से दावे और आपत्तियां सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारियों को प्राप्त करा सकते हैं। उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय, महोबा में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है, जिसका दूरभाष नम्बर-05281-254918 है।
सभी बूथ लेविल अधिकारी विशेष अभियान तिथियों में अपने सम्बन्धित मतदेय स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उक्त विशेष अभियान दिवस में जनपद के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मतदेय स्थलों का भ्रमण किया जायेगा, भ्रमण के दौरान अनुपस्थित पाये जाने वाले बूथ लेविल अधिकारियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की सुसंगत धाराओं के अनुसार सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जायेगी
report
भगवती प्रसाद सोनी
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